Nari Shakti Yojana: मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिलाओं के नाम पर लोन लेने पर 15 लाख रुपए सब्सिडी

Nari Shakti Yojana: महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना महिलाओं में आत्मविश्वास, पहचान और नेतृत्व की भावना विकसित करने में मदद करती है। अगर कोई महिला अपने नाम से छोटा या बड़ा उद्योग लगाना चाहती है, तो सरकार इसके लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, आर्थिक रूप से मज़बूत हों और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें।

योजना का परिचय

राजस्थान सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़े कदम के रूप में की थी। इसके अंतर्गत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्तिगत महिला उद्यमियों और समूहों को 50 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।

Nari Shakti Yojana

जबकि पहले से कार्यरत समूहों को एक करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना 2028-29 तक जारी रहेगी और इसमें समय-समय पर संशोधन होते रहेंगे ताकि इसे और सरल व प्रभावी बनाया जा सके। अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 4,000 से ज्यादा महिलाओं को ऋण और सब्सिडी का लाभ मिल चुका है।

15 लाख रुपये तक सब्सिडी

इस योजना में महिलाओं को लोन राशि पर 25% से 30% तक अनुदान दिया जाता है। सामान्य महिला उद्यमियों को 50 लाख रुपये के लोन पर 25% यानी अधिकतम 12.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है। वहीं एससी, एसटी, विधवा, दिव्यांग या पीड़ित महिलाओं को 30% यानी अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। लोन स्वीकृत होने के बाद, यह सब्सिडी तीन साल के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा कर दी जाती है। तीन साल बाद यह राशि लोन की किश्तों में समायोजित कर दी जाती है, जिससे ब्याज का बोझ कम हो जाता है और लोन जल्दी चुकाया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए sso.rajasthan.gov.in/signin पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद लॉगिन करके “मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना” चुनें और व्यवसाय का विवरण, अनुमानित लागत, बैंक की जानकारी आदि भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन सबमिट करें। आवेदन के बाद संबंधित जिला महिला कार्यालय या बैंक अधिकारी से संपर्क करना होगा। पात्रता जांच पूरी होने के बाद लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा।

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