Home Guard: राजस्थान गृह रक्षा विभाग ने वर्ष 2022 की नामांकन नीति में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए शुद्धिपत्र-1 जारी किया है। यह आदेश 4 अगस्त 2025 को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (गृह रक्षा) संदीप सिंह चौहान द्वारा जारी किया गया। बदलावों का असर गृह रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, मानदेय, सेवा अवधि और चयन मानदंडों पर सीधे तौर पर पड़ेगा।
राजस्थान गृह रक्षा विभाग के इस कदम से स्पष्ट है कि राज्य सरकार स्वयंसेवकों की शर्तों में सुधार और विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय है।
अब अभ्यर्थियों के पास सितंबर 2025 की चयन प्रक्रिया से पहले अपनी शारीरिक क्षमता और विशेष योग्यता को मजबूत करने का पर्याप्त समय है।
2023 से बढ़कर 2025 में पहुँची चयन प्रक्रिया
पहले गृह रक्षक स्वयंसेवकों की चयन प्रक्रिया अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आयोजित होनी थी, लेकिन संशोधन के बाद अब यह प्रक्रिया सितंबर 2025 में प्रस्तावित है। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, हालांकि इंतजार भी लंबा हो जाएगा।
मानदेय में इज़ाफ़ा
नए आदेश में गृह रक्षकों का प्रतिदिन का मानदेय बढ़ाया गया है—
- पहले: ₹693 प्रतिदिन
- अब: ₹822 प्रतिदिन
यह बढ़ोतरी विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों और कार्य की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि स्वयंसेवकों को बेहतर आर्थिक प्रोत्साहन मिल सके।
सेवा अवधि का विस्तार
पहले गृह रक्षक केवल 5 वर्षों के लिए नामांकित होते थे और अवधि पूरी होने पर पुनः नामांकन का विकल्प था।
अब नियमों में बदलाव कर सेवा अवधि 15 वर्ष कर दी गई है, जिससे चयनित अभ्यर्थी लंबे समय तक निरंतर सेवाएं दे सकेंगे।
चयन प्रक्रिया और अंक संरचना में बदलाव
पहले चयन प्रक्रिया में 3 चरण थे—
- शारीरिक दक्षता: 25 अंक
- विशेष योग्यता: 20 अंक
- मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण: 5 अंक
संशोधन के बाद मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 2 चरण रहेंगे—
- शारीरिक दक्षता: 25 अंक
- विशेष योग्यता: 20 अंक
कुल अंक 45 होंगे, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रदर्शन-केंद्रित होगी।
मेरिट सूची का निर्धारण
अंतिम मेरिट सूची अब सिर्फ शारीरिक दक्षता और विशेष योग्यता के अंकों के आधार पर बनेगी। पहले मौखिक परीक्षा के अंक भी जोड़े जाते थे, लेकिन अब यह चरण हटने से प्रक्रिया सरल और निष्पक्ष मानी जा रही है।
बदलाव के कारण
गृह रक्षकों की सेवाएं VIP सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, आपदा राहत और कानून-व्यवस्था बनाए रखने जैसे कार्यों में व्यापक रूप से ली जाती हैं।
पिछले कुछ वर्षों में इनकी मांग में वृद्धि के कारण मानदेय और सेवा अवधि बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई।
साथ ही, मौखिक परीक्षा हटाने का उद्देश्य चयन को तेज़ और पारदर्शी बनाना है।
आदेश का पालन
संशोधित आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को भेजी गई हैं, जिनमें गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र और सीमा गृह रक्षा दल शामिल हैं। आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ है और राजस्थान राजकाज रेफ. नंबर 16908390 के तहत वैध है।